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यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को उच्च न्यायालय ने “असंवैधानिक” करार दिया

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एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने का निर्देश दिया है।

लखनऊ. (22:03): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए “असंवैधानिक” घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने का निर्देश दिया है।

लखनऊ पीठ का आदेश अंशुमान सिंह राठौड़ की याचिका पर आया, जिन्होंने यूपी मदरसा बोर्ड को चुनौती दी थी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इसके प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी।

मामले में विस्तृत फैसले का इंतजार है।

यह फैसला यूपी सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के निर्णय के महीनों बाद आया है।

सरकार ने मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच के लिए पिछले अक्टूबर में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया था।

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