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लिव-इन पार्टनर के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए दोषी को पैरोल नहीं मिल सकती: हाई कोर्ट

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नई दिल्ली. (10:05): दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि दिल्ली जेल नियमों सहित भारतीय कानून किसी दोषी को केवल लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से पैरोल देने की अनुमति नहीं देता है, खासकर जब दोषी पहले से ही कानूनी रूप से विवाहित।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि किसी दोषी को बच्चा होने या लिव-इन पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती, जब दोषी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और उस विवाह से पैदा हुए बच्चे हों।

अदालत ने आगाह किया कि इस तरह की पैरोल देना एक हानिकारक मिसाल कायम करेगा।

अदालत ने यह टिप्पणी हत्या के एक दोषी की उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें उसने लिव-इन पार्टनर के साथ अपनी शादी को संपन्न करने और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पैरोल की मांग की थी। दोषी अपनी मौजूदा शादी और पहली शादी से बच्चों का खुलासा करने में विफल रहा।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि एक लिव-इन पार्टनर, जिसके पास जीवनसाथी के रूप में कानूनी मान्यता नहीं है, दिल्ली जेल नियमों के तहत “परिवार” की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता, भाई-बहन, पति या पत्नी, बच्चे और पोते-पोतियां शामिल हैं।

व्यक्तियों की व्यक्तिगत पसंद और रिश्तों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह वयस्कों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि कोई आपराधिक शिकायत न हो। हालाँकि, जब ऐसे मामले कानूनी राहत के लिए अदालत के सामने आते हैं, तो व्यक्तिगत या सामाजिक नैतिकता से रहित, मौजूदा कानूनों और जेल नियमों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

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