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बंगाल के राज्यपाल पर उत्पीड़न के आरोप के बाद 3 अधिकारियों पर केस

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(18:05): बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक कर्मचारी को गलत तरीके से रोकने के लिए राजभवन के तीन अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, राजभवन में अस्थायी कर्मचारी होने का दावा करने वाली एक महिला ने इस महीने की शुरुआत में पुलिस से संपर्क किया था और दावा किया था कि नौकरी के बहाने राज्यपाल द्वारा कई बार उसका यौन शोषण किया गया।

गवर्नर बोस ने आरोपों से इनकार किया था और उन्हें “इंजीनियर्ड कथा” कहा था। उन्होंने कहा था, “सच्चाई की जीत होगी। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी लाभ चाहता है, तो भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते।”

हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में राज्यपाल का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

पुलिस ने कहा कि कर्मचारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

एफआईआर के मुताबिक, तीन अधिकारियों ने राजभवन में शिकायतकर्ता को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की और कथित घटना पर पुलिस के पास जाने से रोका।

मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 166 (लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना करना) के तहत दर्ज किया गया है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ”मुझे आश्चर्य है कि राजभवन में क्या हो रहा है, और वह भी उस दिन जब प्रधानमंत्री राज्य में आ रहे हैं।”

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