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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 2020 के अपहरण-रंगदारी मामले में जमानत मिल गई

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प्रयागराज. (27:04): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी, लेकिन 2020 के अपहरण और जबरन वसूली मामले में जिला अदालत द्वारा पारित सात साल की कारावास की सजा को निलंबित करने या रोकने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद श्री सिंह जमानत पर रिहा हो जायेंगे, लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

जौनपुर में एमपी-एमएलए अदालत ने 6 मार्च को नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण और जबरन वसूली के 2020 के एक मामले में श्री सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पूर्व सांसद और उनके सहयोगी की ओर से दायर आपराधिक अपील पर 24 अप्रैल को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

यह अपील विशेष न्यायाधीश जौनपुर एमपी/एमएलए द्वारा 6 मार्च को सुनाए गए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी।

श्री सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कथित तौर पर श्री सिंह जौनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोषी पाए जाने के कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए।

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