spot_img

जांच एजेंसी के समन से बचने के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत मिल गई

Date:

नई दिल्ली. (27:04): दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके सम्मन से बचने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद अमानतुल्ला खान को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमानतुल्ला खान पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित मामले की जांच में शामिल नहीं होने का आरोप लगाते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं होने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था।

संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपनी भूमिका गवाह से आरोपी तक बढ़ा ली है।

ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि वे कभी भी उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहा था।

ईडी ने कथित तौर पर अमानतुल्ला खान, जो इलाके से मौजूदा विधायक भी हैं, के आदेश पर ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

ईडी ने चार आरोपी व्यक्तियों और एक फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि अमानतुल्ला खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related