पंजाब (06/02): पंजाब यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अक्टूबर 2020 में नोटिफाई हुई 18 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
यह रोक पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(यूजीसी) के नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विभागों असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पदों पर भर्ती की थी।मामले को चुनौती देते हुए ओबीसी वर्ग के आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को पंजाब यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। गौरतलब है कि भर्ती के खिलाफ विभिन्न टीचर्स लंबे समय तक धरना भी देते रहे है।